भोपाल : प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनेगा दुर्गा उत्सव

भोपाल, मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन-4 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति की स्वीकृति होगी।
सीएम ने कोरोना संबंधी बैठक में दी जानकारी
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भोपाल, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन-4 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति की स्वीकृति होगी, परंतु कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा। दुर्गा विसर्जन के संबंध में समयानुसार गाइड लाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कोरोना पर पुनरीक्षित रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए शनिवार को मंत्रालय में आयोजित वीसी को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड से बचाव के लिए आवश्यक उचित व्यवहार का पालन और उसका प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। लॉकडाउन खुलने और जीवन सामान्य होने के साथ-साथ कोविड का प्रसार संभावित है। इससे बचाव के लिए पॉजीटिव और संभावित रोगी केन्द्रित रणनीति पर कार्य करना आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पुनरीक्षित गाइड लाइन का क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन करना होगा।

हर जिले में स्थापित होंगे कमांड एवं कंट्रोल सेंटर :

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पॉजीटिव रोगी के द्वारा उसके उपचार में सहयोग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में रोगी और उसके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पॉजीटिव रोगी को पूरी जानकारी लिखित में उपलब्ध कराने के लिए ब्राउशर प्रदान किया जाएगा। बिना लक्षण वाले अथवा मंद लक्षण वाले पॉजीटिव रोगियों के लिए होम आइसोलेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन रोगियों की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सतर्क रहने के उद्देश्य से पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर के उपयोग और सार्थक लाइट एप डाउनलोड करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

निजी चिकित्सालय निर्धारित दर पर करेंगे इलाज :

कोविड-19 के उपचार के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी चिकित्सालयों के द्वारा कोविड-19 मरीजों का इलाज 29 फरवरी 2020 अथवा उसके पूर्व अधिसूचित रेट लिस्ट अनुसार ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अस्पताल इस दर में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे।

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