भोपाल की संभागीय समीक्षा बैठक
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भोपाल की संभागीय समीक्षा बैठक में CM ने दिए निर्देश- गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिंहित किया जाए

CM Mohan Yadav Meeting: सीएम मोहन यादव ने बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
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हाइलाइट्स :

  • सीएम ने आज भोपाल संभाग के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की ली बैठक

  • बैठक में कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा

  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए आवश्यक निर्देश

CM Mohan Yadav Meeting: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल संभाग के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की बैठक ली है। इस बैठक में मंत्री सारंग, तुलसी सिलावट, कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, भगवानदास सबनानी समेत महापौर मालती राय और भोपाल संभाग के अन्य जनप्रतिनिधि समेत कमिश्नर, कलेक्टर, निगमायुक्त, पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे।

बैठक में सीएम मोहन यादव ने दिए आवश्यक निर्देश:

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित भोपाल की संभागीय समीक्षा बैठक में सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

CM मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डॉ. यादव ने यहां भोपाल संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण किया जाए। ऐसे कैदी जो लंबे समय से जेल में बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के प्रयास किए जाएं।

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि, पुलिस प्रशासन संभ्रांत लोगों से संपर्क करे, जिससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पुलिस, नगरीय निकायों और अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे मिलकर जोनल स्तर पर नागरिकों के हित में कदम उठाएं। इसके अलावा धार्मिक जुलूस निकालने के पहले संबंधित आयोजकों से चर्चा की जाए। उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि आगामी 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलाया जाएगा।

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