खरगौन, मध्य प्रदेश। देश में कई जगह आज भी नाबालिगों का विवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं चली आरही हैं। जो कि गलत है। ऐसा ही एक मामला आज यानि सोमवार को डायल-100 द्वारा तत्परता पूर्वक की गई कार्यवाही ने रोका जा सका।
डायल-100 भोपाल द्वारा दी गई जानकारी :
राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम डायल-100 भोपाल की प्राप्त सूचना पर डायल 100 स्टाफ आरक्षक बृजेन्द्र बारेला के साथ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी वंदना देसाई की टीम तत्काल दामखेड़ा कॉलोनी मौके पर पहुँचे। जिनके द्वारा वहाँ के कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि, दिनेश गांगले की लड़की की शादी कसरावद के राजाराम जनाते के लड़के से हो रही है। बारात आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की और शादी को रोक दिया।
लड़का लड़की थे नाबालिग :
महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी वंदना देसाई एवं पुलिस स्टाफ टीम द्वारा तत्काल दोनों परिजनों तथा लड़का एवं लड़की को बुलाया, लड़का भी नाबालिग प्रतीत हो रहा था। इसके बाद परिजनों से लड़के और लड़की के जन्म सम्बन्धी दस्तावेज़ चेक करने की मांग की गई। तब सच सामने आया कि, लड़की की उम्र 17 वर्ष तथा लड़के की उम्र 20 वर्ष थी। तब टीम द्वारा दोनों नाबालिग की शादी रुकवाई गई तथा उनके परिजनों से लड़का-लड़की दोनों के बालिग होने तक शादी न करने का शपथपत्र लिया गया।
इस प्रकार आज राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रूम डायल-100 भोपाल की द्वारा की गई तुरंत कार्यवाही एवं तत्परता से इस नाबालिग लड़के लड़की का बाल विवाह होने से रोका जा सका और दो नाबालिगों का जीवन बचाया गया। बताते चलें, इससे पहले भी कई मामले सामने आचुके हैं। बताते चलें, भारत में किसी भी लड़की की शादी करने की उम्र 18 साल तय की गई है और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। यदि इस आयु से पहले उनकी शादी की जाती है तो यह एक तरह का क्राइम है।
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