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विधायक चावला सहित दो के खिलाफ कोर्ट ने किए आरोप तय,गोदाम से खाद लूट का मामला

जनप्रतिनिधि विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र के खिलाफ धारा 353, 395, 332 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए।
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इंदौर। मप्र के रतलाम जिले के आलोट में कांग्रेस विधायक मनोज चावला सहित दो  के खिलाफ गोदाम से खाद लूट मामले के चल रहें केस में जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता  योगेंद्रसिंह जादौन के खिलाफ आरोप तय कर दिए है। केस में अभियोजन की ओर से 20 मार्च को ट्रायल प्रोग्राम पेश किया जाएंगा।

इन धाराओं में किए आरोप तय-

जनप्रतिनिधि विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र के खिलाफ धारा 353, 395, 332 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए।

-ये था मामला-

गौरतलब है कि विपणन संघ के गोदाम  से 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने से रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित गोदाम पर दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान गोदाम पर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता  योगेंद्रसिंह जादौन व अन्य ने गोदाम पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी तो विधायक तथा केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां ले जाने लगे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली थी। बाद में स्टाक मिलान करने पर करीब 28 बोरियां कम पाई गई थी। गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ लूट व शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था।

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