उपभोक्ता आयोग ने प्रदेश में ढाई लाख शिकायतों का किया निराकरण : खाद्य मंत्री
भोपाल, मध्यप्रदेश। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में किए गए नवीन प्रावधानों से उपभोक्ता और अधिक सशक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य आयोग में 30 नवंबर 2021 तक 59,793 प्रकरण दर्ज हुए, इनमें से 48,936 प्रकरण निराकृत हुए हैं। लंबित प्रकरणों की संख्या 10,857 है। राज्य आयोग में 81 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता आयोग में 30 नवंबर 2021 की स्थिति में 28,8751 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 249945 प्रकरण निराकृत हुए। जिला आयोगों में लंबित प्रकरणों की संख्या 38806 है। जिला आयोगों में 86 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
ई-फाईलिंग से दर्ज हो रही उपभोक्ता शिकायतें :
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में प्रदेश में उपभोक्ता परिवादों के निराकरण का कार्य राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा किया जा रहा है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ई-फाईलिंग सिस्टम का शुभारम्भ किया गया था। एक वर्ष की अवधि में ई-फाईलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रकरण दर्ज किये गए। उपभोक्ताओं को अपने प्रकरणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए पोर्टल उपलब्ध है।
उपभोक्ता आयोग ने की वर्चुअली सुनवाई :
राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा कोरोना काल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रकरणों की सुनवाई हाइब्रिड तरीके से की गई। जिला उपभोक्ता आयोगों को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के संसाधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं के परिवादों के निराकरण के लिए सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में सभी आयोगों में वैयक्तिक सुनवाई प्रारंभ की जा चुकी है। राज्य आयोग एवं जिला आयोगों में लोक अदालत का आयोजन किया कर भी प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2021 में आयोजित लोक अदालत में राज्य आयोग द्वारा 47 तथा जिला आयोगों में 853 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही भी प्रारंभ हो चुकी है और शीघ्र ही नियुक्तियां होने के बाद प्रकरणों के निराकरण में गति आने की संभावना है।
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