राज एक्सप्रेस। जिला कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कार्य कर रही टीम को ब्रीफ किया। उन्होंने रैपिड रिस्पांस टीम का मनोबल बढ़ाया एवं कहा कि, वे हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। परंतु किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत जिले के सभी डॉक्टर्स, अधिकारी, मीडिया कर्मी, नगर निगम, अपने-अपने स्तर पर बेहतरीन एवं डिसिप्लिन में रहकर कार्य कर रहीं हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई डॉक्टर लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि :
डॉक्टर्स को सैंपलिंग का कार्य गंभीरता से करना है। जिस घर में जाकर सैंपल एवं सर्वे का कार्य किया जा रहा है वहां सर्वे टीम को, उन्हें अपने बच्चों की तरह सेवा भाव से कार्य करना होगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा किए गए कार्य कि वे स्वयं नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे अन्य स्रोतों से फीडबैक भी ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि, सीएमएचओ के मार्गदर्शन में सभी स्वास्थ्य कर्मी बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, किसी भी प्रकार की दिक्कत में, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
मीडिया डाक्टर अधिकारी सभी एक दायरे में रहकर इस डिसीज को इस संक्रमण को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। रानीपुरा हाथीपाला जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल टीम के हेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा-
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज रेड कैटेगरी अस्पताल में शामिल :
इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 पॉजिटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यहां कोरोना संक्रमण से संभावित माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों को भेजा जाएगा। करोना से मृत मृत मरीजों को दफनाने या जलाने के संबंध में उन्होंने बताया कि, आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) तथा दिल्ली से प्राप्त गाईडलाइन के आधार पर दफनाना एवं जलाना दोनों ही शामिल है। बशर्ते इस कार्य में लोग पूर्ण सावधानी एवं प्रोटेक्शन से कार्य करें। नगर निगम के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि, जहां कहीं भी कमियों की शिकायत आ रही है वह तेजी से दूर की जा रही है। खाद्य सामग्री के वितरण का कार्य भी अब गति ले चुका है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया :
कर्फ्यू के दौरान लोगों के बिना वजह बाहर घूमने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। रहवासी कोई भी मेडिकल प्रिसक्रिप्शन लेकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। पुलिस बल को निर्देश दिए हैं कि यदि वह प्रिसक्रिप्शन वैलिड तथा किसी गंभीर बीमारी से संबंधित है, उसी स्थिति में व्यक्ति बाहर निकले अन्यथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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