बिना अनुमति कराया जा रहा भवन निर्माण
बिना अनुमति कराया जा रहा भवन निर्माणPrafulla Tiwari

नर्मदा ग्रीन बेल्ट के 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति कराया जा रहा भवन निर्माण

कोरी घाट पर मोहित अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आलीशान भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।
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होशंगाबाद, मध्यप्रदेश। नर्मदा ग्रीन बेल्ट के 100 मीटर दायरे के अंदर ट्रस्ट की जमीन को खरीदकर बिना अनुमति निर्माण कार्य करा रहे मोहित अग्रवाल को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र बड़ोनिया ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है मोहित अग्रवाल आपके द्वारा नर्मदा नदी के पास बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि नर्मदा नदी के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की रोक हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई है। अत: निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद कर निकाय को सूचना दें। ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ पट्टा निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।

ट्रस्ट में दान की गई जमीन कैसे बिकी, जांच होगी :

मोहित अग्रवाल जिस जमीन पर भवन निर्माण करा रहे हैं। वह जमीन सालों पहले एक वृद्धा ने वारिस नहीं होने की वजह से ट्रस्ट को दान कर दी थी। दान की गई जमीन को साठ-गांठ कर बेच दिया गया। जबकि नियामानुसार दान दी गई जमीनों को कोई भी ट्रस्ट कभी भी नहीं बेच सकती। लेकिन इस जमीन को ट्रस्ट के लोगों ने नियम विरुद्ध तरिके से किसी चौकसे को बेच दिया। चौकसे ने जमीन मोहित अग्रवाल को बेच दी।

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना :

नर्मदा के दोनों किनारों पर हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के नये निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है। नर्मदा के किनारे 100 मीटर दायरे में निर्माण करना सख्त मना है। यदि कोई व्यक्ति भवन या मकान का निर्माण करता है तो क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, नगरपालिका को ऐसे निर्माण पर सख्ती से रोककर निर्माण कार्य रुकवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कर सकते हैं। विदित रहे स्थानीय कोरी घाट पर मोहित अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों की अव्हेलना करते हुए आलीशान भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

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