हाइलाइट्स :
प्रीतम लोधी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के थे आरोप।
साक्ष्य और सबूत के अभाव में किया गया अदालत से बरी।
थाना खनियाधाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला।
मध्यप्रदेश। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी को MP - MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रीतम लोधी को कोर्ट ने सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया है। पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अदालत में सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय दिया गया। साक्ष्य और सबूत के अभाव में न्यायालय ने प्रीतम लोधी को बरी कर दिया है। बरी होने के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक दुर्भावना के तहत मुझ पर केस दर्ज किया गया था।
इसके अलावा अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को एक - एक साल की सजा और एक -एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। विधायक प्रीतम लोधी पर साल 2014 में शासकीय कार्य में बाधा डालने पर खनियाधाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। थाना खनियाधाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ धारा 353,186, 294, 332, 506/34 के तहत मामला दर्ज किया था।
एक मामले में प्रीतम लोधी को न्यायालय ने सोमवार को दोष मुक्त किया है। प्रीतम लोधी के विधायक बनने के बाद मामले को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। न्यायालय से बरी होने पर विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, मुझे न्यायालय पर था भरोसा था की मुझे न्याय मिलेगा। आज मुझे न्याय मिल गया है।
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