भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप जहां लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ संक्रमण काल के बीच राजनीतिक गलियारे से कई बड़ी और छोटी खबरें सामने आती जा रही है इस बीच ही प्रदेश में पूर्व मंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने के मामले में नया मोड़ सामने आया है जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को गृह विभाग ने नोटिस भेजा था जिस पर शर्मा HC पहुंचे थे अब उन्हें कोर्ट से राहत मिली है।
सरकारी नोटिस के खिलाफ HC पहुंचे थे शर्मा
इस संबंध में, प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सरकार से मिले नोटिस के बाद जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां उनका कहना था कि, वह कोरोना पाॅजिटिव होने के बाद बीते 9 अगस्त को ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं इसी बीच ही उन्हें सरकार नोटिस भेजकर बंगला खाली करने की बात कर रही है रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। जिसे लेकर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 दिन की मोहलत दी है जहां वे कुछ दिन और अपने बंगले में रह पाएंगे।
शिवराज सरकार के लिए HC का ये आदेश
इस संबंध में, पूर्व मंत्री शर्मा को जहा कोर्ट ने 3 दिन के अंदर सरकार को आवेदन देने की बात कही है, वहीं सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि 15 दिन के अंदर नेता शर्मा के आवेदन पर निराकरण पेश करे। आपको बताते चलें कि, पूर्व कांग्रेस सरकार के काल के मंत्रियों द्वारा अब तक बंगले खाली नहीं किए गए हैं जिसे लेकर शिवराज सरकार के काल में कार्यवाहियों का दौर जारी है।
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