भोपाल : प्रदेश में नवरात्र पर सज सकेंगे देवी पंडाल, जारी हुई नई गाइडलाइन

भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदेश में दुर्गा उत्सव को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार अब नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे।
प्रदेश में नवरात्र पर सज सकेंगे देवी पंडाल
प्रदेश में नवरात्र पर सज सकेंगे देवी पंडालDeepika Pal-RE
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भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संक्रमण जहां हाहाकार की स्थिति में है वहीं प्रदेश के कई हिस्सों से संक्रमण के नए मामले मिलते जा रहे हैं इस बीच ही प्रदेश में दुर्गा उत्सव को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार अब नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे। इसके साथ ही निर्देश के तहत इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है।

नई गाइडलाइन में जारी किए नए निर्देश

इस संबंध में, प्रदेश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चलें कि, इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

गाइडलाइन में ये नए नियम किए जारी

इस संबंध बताते चलें कि, नई गाइडलाइन के तहत नए नियम जारी किए गए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होगा, यदि पालन नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1- प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।

2- सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।

3- किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।

4- मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।

5- झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।

6- सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

7- जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।

8- नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।

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