Bhopal : प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो जमा करें, लोक अदालत आज
भोपाल, मध्यप्रदेश। सरचार्ज लगने की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स का पुराना बकाया न जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार को नगर निगम के सभी 19 जोन के अंतर्गत सभी 85 वार्डों में लोक अदालत शिविर लगाए जा रहे हैं। जिसमें पुराना बकाया जमा करने पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। वहीं वॉटर टैक्स में भी निगम इसी तरह छूट देने जा रहा है।
लोक अदालत में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से अधिक और एक लाख तक बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, जबकि एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार 10 हजार तक बकाया है, उन्हें 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार मिलेगी और वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशियों पर ही लागू है। छूट लेने के बाद अधिकतम 2 किस्तों में राशि जमा कराई जाएगी और लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। इधर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सभी वार्डों में अतिरिक्त हैण्ड हेल्ड डिवाइज मशीन, पीओएस मशीन, कम्प्यूटर व कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने को कहा है।
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