भोपाल, मध्यप्रदेश: प्रदेश में एक ओर जहां वैश्विक महामारी कोरोना का संकट व्याप्त है वहीं दूसरी तरफ लॉकडॉउन- अनलॉक के दौर के बीच प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत अब मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग' का गठन किया गया है। जिसका कार्यकाल तकरीबन दो साल का होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज ने की नए आयोग के गठन की घोषणा
इस संबंध में, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या और स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत श्रम विभाग द्वारा 'मध्यप्रदेश राज्य श्रमिक आयोग' के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। जिसमें आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। आयोग का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। वहीं श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि आयोग का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा। जिसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और एक मार्च, 2020 या उसके बाद मध्यप्रदेश वापस लौटे हैं, आएंगे।
सरकार ने आयोग के कार्ययोजना की निर्धारित
इस संबंध में, बता दें कि, सरकार द्वारा आयोग के कर्तव्य और उद्देश्य किए गए है जिसके तहत बताया कि, आयोग को राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करना होंगी। आयोग सदस्यों से अथवा अन्य व्यक्तियों, संगठनों, विभागों, मण्डलों आदि से आवश्यक परामर्श करते हुए राज्य शासन को अपने सुझाव, अनुशंसाएँ एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिये प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है। इसमें श्रमिक के परिवार के लिए योजनाएं और हितलाभ भी सम्मिलित है।
आयोग के गठन पर पूर्व मंत्री शर्मा ने साधा निशाना
इस संबंध में, सरकार द्वारा आयोग के गठन करने पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि, भले ही सरकार मजदूरों के लिए आयोग का गठन कर रहे है लेकिन किसी से स्थिति छुपी नहीं है कि मजदूर आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल उन्हें रोजगार मिलने के कोई आसार नहीं है।
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