MP में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत

भोपाल, मध्यप्रदेश : अब ऑफ लाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID को भी मान्य कर दिया गया है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की गई है।
MP में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत
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भोपाल, मध्य प्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना संकट की दूसरी लहर के संक्रमण मामलों से जहां अब राहत मिलने लगी है वहीं दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने की प्रयास किए जा रहे हैं इसे लेकर ही प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने राहत दी है। जिसमें अब ऑफ लाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID को भी मान्य कर दिया गया है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की गई है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान कही बात

इस संबंध में, बीते शाम हुई कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि, 18+ के वैक्सीनेशन में प्राथमिकता समूह भी बनाए जाएं ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाए जो ज्यादा संपर्क में आते हैं। सीएम शिवराज ने हाथ ढेले वाले, फेरी वाले के अलावा छोटे बच्चों के माता-पिता को भी प्राथमिकता समूह में रखा जा सकता है। जिसके अलावा बैठक में यह भी विचार किया गया कि 45+ के लिए रिजर्व वैक्सीन का उपयोग 18 से 44 साल आयु के लोगों के लिए किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन की अनिवार्यता को खत्म करने के निर्देश किए जारी

इस संबंध में, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्णय लिया कि, अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर टीका लगवा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में शाम 4 बजे के बाद शेष वैक्सीन बिना पूर्व पंजीयन के लगवाया जा सकेगा। साथ ही कहा कि, वैक्सीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रयास किए जाएं कि वैक्सीन का एक भी डोज खराब न हो।

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