हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त
भोपाल, मध्यप्रदेश। पंचायत निर्वाचन 2021-22 में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। गत निर्वाचनों में हुए अपराधों की समीक्षा करें और आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाए। सिंह ने कहा कि पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें। सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएं निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।
हर स्तर पर हो कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन :
राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मास्क जरूर लगाएं और दूसरे लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने पंचायत निर्वाचन तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।
नामांकन के समय देना होगा जाति प्रमाण पत्र :
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मप्र शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफि सर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
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