भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमित मामलों से जहां स्थिति स्थिर होने लगी है वहीं, दूसरी तरफ सरकार द्वारा शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है इस बीच ही राजधानी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालिका छवि भारद्वाज ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी को नवीन दिशा निर्देश जारी किये हैं।
एनएचएम द्वारा जारी आदेश के तहत कही बात
इस संबंध में, एनएचएम द्वारा जारी आदेश के तहत लिखा कि, 18 से 44 आयु संवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश के 4 महानगरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और 12 नगर निगम क्षेत्रों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खण्डवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली एवं उज्जैन में 100 प्रतिशत टीकाकरण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किये जायेंगे। साथ ही यह भी बताया कि, स्लॉट बुकिंग के बाद भी लाभार्थी टीका लगाने उपस्थित नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में टीकाकरण केन्द्रों पर शेष वैक्सीन का उपयोग शाम 4 बजे के उपरांत ऑनसाईट बुकिंग के आधार पर किया जाए। इसकी संख्या 20 प्रतिशत से अधिक न हो।
ग्रामीण अँचलों में ऑनसाईट बुकिंग के माध्यम से किया जायेगा टीकाकरण
इस संबंध में निर्देश के तहत आगे लिखा कि, समस्त ग्रामीण अँचलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन 100 प्रतिशत ऑनसाईट बुकिंग के माध्यम से किया जायेगा। ऑनसाईट सत्र स्थलों पर टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जाये, जिससे पहले आने वाले व्यक्ति का पहले वैक्सीनेशन किया जा सके। शासकीय टीकाकरण केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के सदस्यों एवं आश्रित सदस्यों का टीकाकरण उसी केन्द्र में किया जा सकता है। साथ ही बताया कि, कुछ सत्रों को सुविधानुसार टीकाकरण के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ऑनसाईट बुकिंग का निर्णय लिया जा सकता है।
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