Bhopal : रेसीडेंशियल प्लाट पर चल रहे अस्पतालों पर निगम ने लगाई आपत्ति
भोपाल, मध्यप्रदेश। राजधानी के पारूल हॉस्पिटल से लेकर पारूलकर हॉस्पिटल, एमकेएम स्टोन हॉस्पिटल, मालती हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, ओजस हॉस्पिटल, देवानी हॉस्पिटल, भोपाल फ्रेक्चर हॉस्पिटल, फेयरवेल हॉस्पिटल, नवजीवन हॉस्पिटल, अनुश्री हॉस्पिटल, नाहर नर्सिंग होम और मेडिलीवर हॉस्पिटल के लायसेंस पर नगर निगम ने आपत्ति लगाई है। सीएमएचओ को निगम ने पत्र लिखकर कहा है कि इनके लायसेंस बिना पूछे रिन्यू न करें। निगम का कहना है कि यह अस्पताल रहवासी प्लाट पर संचालित हो रहे हैं।
दरअसल भोपाल विकास योजना 2005 के प्रावधान में 27 सितंबर 2018 को संशोधन हो चुका है। जिसके तहत 372 वर्गमीटर न्यूनतम एरिया पर स्वीकृत आवासीय प्रायोजन के भूखण्ड पर नर्सिंग होम या क्लीनिक संचालन से पहले नगर निगम से एनओसी लेना जरूरी है। कई बार निगम की बैठकों में भी यह मुद्दा उठ चुका है। हाल ही में बिल्डिंग परमिशन शाखा ने अस्पतालों को एनओसी जारी की है। लेकिन नए शहर के प्रसिद्ध 13 ऐसे अस्पताल हैं, जो निगम के नियम मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अब निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सीएमएचओ को 13 अस्पतालों की सूची भेजकर इनके लायसेंस रिन्यू न करने को कहा है। लेटर में कमिश्नर ने कहा है कि यह अस्पताल आवासीय भूखण्डों पर संचालित हैं। अस्पतालों को भूमि अधिभोग परिवर्तन के लिए लेटर लिखे, लेकिन भूमि अधिभोग परिवर्तन नहीं कराया।
इन अस्पतालों के लायसेंस पर लगाई आपत्ति :
नगर निगम ने शिवाजी नगर में प्लाट नंबर 1 पर चल रहे संचालित पारूल हॉस्पिटल, ई-1/92 अरेरा कालोनी के पारूलकर हॉस्पिटल, ई-1/88 अरेरा कालोनी के एमकेएम स्टोन हॉस्पिटल, ई-7/451-452 अरेरा कालोनी के मालती हॉस्पिटल, ई-5/24 अरेरा कालोनी के ग्लोबल हॉस्पिटल, अरविन्द विहार कालोनी बागसेवनिया के ओजस हॉस्पिटल, ई-7 एच.आई.जी.-454 अरेरा कालोनी के देवानी हॉस्पिटल, ई-3/1 अरेरा कालोनी के भोपाल फ्रेक्चर हॉस्पिटल, खसरा क्र.11/2/1,11/2/2 नयापुरा लालघाटी के फेयरवेल हॉस्पिटल, एच-652 अरविन्द विहार बागसेवनिया में चल रहे नवजीवन हॉस्पिटल, ई-4/20 अरेरा कालोनी पर संचालित अनुश्री हॉस्पिटल, 73, मालवीय नगर पर संचालित नाहर नर्सिंग होम और 151, मालवीय नगर पर संचालित मेडिलीवर हॉस्पिटल के लायसेंस रिन्यू पर आपत्ति लगाई है।
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