Bhopal News: 27 साल बाद अब MP सरकार भी जुड़वां बच्चों को मानेगी सिंगल चाइल्ड, आदेश जारी
Twins Consider Single Child: मध्यप्रदेश में अब जुड़वां बच्चों को सिंगल चाइल्ड माना जाएगा। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला सरकार ने 27 साल बाद लिया। केंद्र सरकार जुड़वां बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही मानती है अब राज्य सरकार ने भी इस आदेश को लागू कर दिया है। देश के कई अदालतों ने अपने कई निर्णयों में जुड़वां बच्चों को सिंगल चाइल्ड माना है और देश के कई राज्य जुड़वां बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही मानते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि, अधिकारियों, कर्मचारियों को जुड़वां बच्चे होने के बाद नसबंदी करने पर 2 अग्रिम वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) मिल सकेगी। इस आदेश के तहत 11 जुलाई 2019 से पहले के सभी कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। फ़िलहाल 9 फरवरी 2017 से 11 जुलाई 2019 के बीच जिन माता-पिता को पहले डिलीवरी में जुड़वां बच्चे हुए हैं और उन्होंने नसबंदी करवाई है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।
क्यों लगे 27 साल एक आदेश को लागू करने में:
मध्यप्रदेश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए 80 के दशक में 'हम दो हमारे दो' नारे के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया था। मात्र दो बच्चे होने पर माता-पिता को विशेष लाभ दिया जाता था। फिर साल 1996-97 में इसे और कठोर कर दिया गया। अब एकल संतान के माता-पिता यदि नसबंदी करते हैं तो इन्हे 2 इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाने लगा। मामला तब उलझ गया जब माता-पिता को पहली डिलीवरी में ही जुड़वां बच्चे होने पर अतिरिक्त लाभ से वंचित कर दिया गया। यह मामला अदालत तक पहुंचा। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने जुड़वां बच्चे को सिंगल चाइल्ड मान लिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मानने में 27 साल लगा दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब इससे जुड़ा आदेश जारी किया है।
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