MP में पुलिस विभाग के सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध- DGP ने आदेश किया जारी
हाइलाइट्स :
विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर अवकाश पर प्रतिबंध ।
अपरिहार्य परिस्थिति में उच्च ऑफिसर के अनुमोदन के बाद अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
इस आदेश के लागू होने पर पुलिस को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलेगा।
Ban On General Holidays Of Police: भोपाल,मध्यप्रदेश। प्रदेश में पुलिस विभाग में सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए अवकाश दिया जाएगा। प्रदेश में आगामी महीनों में त्यौहारों, वीवीआईपी भ्रमण एवं विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर समस्त पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अवकाश केवल अपरिहार्य परिस्थिति में आवश्यकता होने पर सीमित समय के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। एसडीओपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों एवं उनके समकक्ष अधिकारियों के अवकाश संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा तथा पुलिस अधीक्षक , सेनानी एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद स्वीकृत किए जाएंगे।
पुलिस मुख्यालय में पदस्थ सहायक पुलिस महानिरीक्षक एवं उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के अवकाश भी पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत किए जाएंगे। यह निर्देश सभी प्रकार के अवकाश पर लागू होगा। गौरतलब है कि गत 7 अगस्त से पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश शुरू किया गया था। इस आदेश के लागू होने पर पुलिस को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलेगा। सिर्फ अधिकारियों की अनुमति से विशेष अवकाश की प्रात्रता होगी।
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