विधानसभा उप चुनाव : आदर्श आचार संहिता एवं कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : लोकतंत्र की मजबूती के लिये आदर्श आचार संहिता का पालन करने के साथ-साथ कोविड-19 के लिये दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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विधानसभा उप चुनावSyed Dabeer Hussain - RE
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ग्वालियर, मध्य प्रदेश। लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अजयनाथ झा, संजय सिन्हा ने यह बात मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पार्टी प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक में कही।

कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी, विधानसभा उप निर्वाचन के लिये विधानसभा क्षेत्र 15-ग्वालियर के रिटर्निंग ऑफीसर प्रदीप तोमर, 16-ग्वालियर पूर्व के रिटर्निंग ऑफीसर एच बी शर्मा एवं 19-डबरा (अजा.) विधानसभा के रिटर्निंग ऑफीसर प्रदीप शर्मा, विभागीय अधिकारी एवं प्रत्याशी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सामान्य प्रेक्षक अजयनाथ झा ने कहा कि चुनाव में हार-जीत अपने स्थान पर है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिये आदर्श आचार संहिता का पालन करने के साथ-साथ कोविड-19 के लिये दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण निर्वाचन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ आपकी सुविधा के लिये हैं। किसी भी प्रत्याशी को कोई दिक्कत हो तो प्रेक्षकगणों से संपर्क कर सकता है। उनकी समस्याओं का निराकरण तत्परता से किया जाएगा।

प्रेक्षक संजय सिन्हा ने सभी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करें। आयोग द्वारा व्यय के संबंध में जो सीमायें तय की गई हैं उसका अ'छे से अध्ययन करें और समय पर व्यय लेखा भी प्रस्तुत करें। मतदान के दौरान भी स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हो, इसमें सभी अपना सहयोग प्रदान करें।

बुर्जुगों को डाक मत पत्र की मिलेगी सुविधा :

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 से क्वारंटाइन मतदाताओं के लिये डाक मत पत्र की सुविधा दी गई है। इसके लिये रूट चार्ट निर्धारित कर दिया गया है। रूट चार्ट की कॉपी सभी प्रत्याशियों को भी प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही मतदान दलों में लगे कर्मचारियों को भी डाक मत पत्र की पात्रता रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस मौके पर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहें तो रह सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के निर्देशानुसार कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रूपए से अधिक की राशि कैश में खर्च नहीं कर सकता है। इसका सभी प्रत्याशी विशेष ध्यान रखें।

मतदान से डेढ घंटा पहले होगा मॉक पोल :

कलेक्टर सिंह ने बताया कि इस बार विधानसभा उप निर्वाचन में मतदान के डेढ़ घंटा पहले मॉक पोल किया जायेगा। सभी प्रत्याशी अपने एजेंटों को डेढ़ घंटा पहले मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिये कहें। इसके साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निर्धारण भी कर दिया गया है। किसी भी प्रत्याशी को मतदान केन्द्रों के संबंध में कोई सुझाव देना है तो दे सकता है। बैठक में कलेक्टर ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन के संबंध में अगर कोई शिकायत है तो अपने क्षेत्र के आरओ, कंट्रोल रूम, जिला कलेक्टर को शिकायत की जा सकती है उनकी शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जायेगी। बैठक में प्रतिनिधियों ने निर्वाचन के संबंध में कई सवाल पूछे जिनका प्रेक्षकगण एवं कलेक्टर ने समाधानपूर्वक जवाब दिया।

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