फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरी

इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा।
फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरी
फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना संचालन को मंजूरीसांकेतिक चित्र
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सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण की पायलट योजना जिला सिंगरौली में संचालित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना 2022-23 तक संचालित रहेगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाईड करनेल मिलाकर वितरित किया जाएगा। हितग्राहियों को चावल का प्रदाय एक रूपए प्रति किलो की दर से किया जाएगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 :

मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 को राज्य शासन के विभागों एवं उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू करने का निर्णय लिया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण/रेलवे की परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना, निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से, प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके तथा शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 14 नवम्बर 2014 से लागू है। उपरोक्त नीति, वर्तमान में, केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों के मामले में लागू नहीं है। केन्द्र सरकार के कई विभागों/उपक्रमों द्वारा इस नीति में उन्हें भी शामिल करने की मांग की जाती है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे मुख्य है।

किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान :

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2020-21 में खरीफ एवं रबी सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून, 2021 करने के संबंध में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा समन्वय में दिये गये आदेशों एवं विभाग द्वारा ड्यू डेट वृद्धि के संबंध में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया। ड्यू डेट वृद्धि की अवधि का अतिरिक्त ब्याज का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यह वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रि-परिषद आदेश 9 मार्च 2021 द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर योजनान्तर्गत अनुमोदित बेसरेट 10 प्रतिशत के अंतर्गत सभी किसानों के लिए एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिये जाने के निर्णय अनुसार लागू होगा।

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