Indore : मेरिडियन एयर ट्रेवल के डायरेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इंदौर, मध्यप्रदेश। बैंक नोट प्रेस देवास के एक तत्कालीन बड़े अधिकारी ने विदेश यात्रा के दौरान फर्जी टीए बिल लगाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में सीबीआई ने मेरिडियन एयर ट्रेवल के डायरेक्टर और बैंक नोट प्रेस देवास के तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ धारा 120 बी, 468, तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
स्पेशल सीबीआई न्यायाधीश सुधीर मिश्रा की अदालत में सोमवार को मेरिडियन एयर ट्रेवल के डायरेक्टर श्रीनिवास गुरूमूर्थि ने अग्रिम जमानत मांगी थी। डायरेक्टर की जमानत याचिका पर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक गुफरान अहमद ने जमानत याचिका पर आपत्ति लेते हुए कहा कि मामले में अभी सीबीआई की जांच जारी है, इन्होंने एमपीएमसीआईएल प्रा.लि को लाखों की हानि पहुंचाई, इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
सीबीआई ने एक अधिकारी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया :
जानकारी के मुताबिक भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली के डिप्टी चीफ विजीलेंस आफिसर ने मई 2022 पर की शिकायत पर सीबीआई, भोपाल ने बैंक नोट प्रेस देवास के तत्कालीन जीएम एमसी ब्यलप्पा, मेसर्स मेरिडियन एयर ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के श्रीनिवास बंगलुरु और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भादंवि की धारा तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओ के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस केस में सीबीआई के अनुसंधान अधिकारी प्रदीप पटेल ने श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज की।
अधिकारी ने किन-किन देशों की यात्रा की थी :
आरोप है कि वर्ष 2015 से 2017 के बीच यह यात्रा की गई थी।जानकारी के मुताबिक नवंबर 2017 में जर्मनी की यात्रा के लिए भी फर्जी टीए बिल लगाकर रुपय निकाले गए इसके बाद नवंबर 2015 तक स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए फर्जी टीए बिल लगाकर रुपये निकाल लिए गए, इसके बाद मई 2017 में मलेशिया की यात्रा के लिए फर्जी टीए बिल लगाकर रुपये निकाले गए जबकि वास्तविक किराया इससे कम था।
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