Lockdown 4.0: भारत में लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन

लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन यानी रविवार दिनांक 17 मई को गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइंस में सरकार ने पाबंदी और छूट के बारे में बताया है।
Guidelines of Lockdown 4.0
Guidelines of Lockdown 4.0Kshitij Vyas
Published on
Updated on
3 min read

राज एक्सप्रेस। भारत में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी है, यानी भारत में अब 31 मई तक लॉक डाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है। सरकार ने चौथे लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैँ।

लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइंस :

लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन यानी रविवार दिनांक 17 मई को गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि, सरकार ने निम्नलिखित कार्यों के लिए पाबंदी और छूट दी है।

  • सरकार राज्यों को रेड ऑरेंज ग्रीन और कंटेनमेंट जोन में विभाजित कर सकती है। साथ ही इन जोन के आधार पर ही छूट दी जाएगी।

  • भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी भी जोन में रहने वाला हो, यदि वह घर से बाहर निकलता है तो, उसे मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

  • किसी भी जोन में रहने वाले भारतीय नागरिक शाम के 7:00 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। शाम के 7:00 बजे से सुबह के 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

  • कंटेंटमेंट जोन में खासतौर पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे स्थानों पर मेडिसिन जैसी इमरजेंसी के अलावा लोगों को कहीं भी आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

  • 31 मई तक दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे बंद रहेगी।

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार उचित समय पर खुले और बंद किए जाएंगे। इन बाजारों में मॉल्स आदि को शामिल नहीं किया गया है।

  • 60-65 वर्षीय या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे पूरे लॉक डाउन के दौरान घर पर ही रहेंगे। इस क्राइटेरिया में आने वाले लोग केवल अति आवश्यक कार्य जैसे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर निकल सकते हैं।

  • सभी व्यक्तियों के फोन में (जिनके पास स्मार्टफोन है) 'आरोग्य सेतु एप्लीकेशन' इंस्टॉल होना अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करते रहने की सलाह भी दी है।

  • सरकारी दफ्तर खुलेंगे और सरकारी कैंटीन चलती रहेगी।

  • सभी कार्यालयों और कार्य स्थलों में कोरोना वायरस से सुरक्षा के प्रबंध जैसे- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हैंड सैनिटाइजर मौजूद रहे, सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड आदि होने चाहिए।

  • गृह मंत्रालय ने खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है। परंतु इनमें केवल खेलने वाले खिलाड़ी ही आ सकेंगे, दर्शकों को आने के लिए अनुमति नहीं मिली है।

  • राज्यों की परस्पर सहमति से लॉकडाउन के दौरान अंतर राज्य यात्री वाहनों जैसे बस सेवाओं आदि को आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है।

  • लॉक डाउन खत्म होने तक सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यों को करने की अनुमति नहीं है। साथ ही ऐसे सभी स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे।

  • सभी प्रकार के छोटे-बड़े स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन संबंधित होटल और बार, पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे सभी स्थान जहां भीड़ इकठ्ठी हो सकती है, 31 मई तक बंद रहेंगे।

  • सभी प्रकार की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 31 मई तक रद्द कर दी गई हैं। हालांकि, घरेलू एयर एंबुलेंस यात्राएं जारी रहेंगी।

  • ग्रीन जोन में शामिल जगहों को लगभग पूरी तरह से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इन जगहों पर भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और मास्क पहन कर रखना होगा।

  • ऑरेंज जोन में ग्रीन जोन की तुलना में पाबंदियां रहेंगी, परंतु रेड जोन की तुलना में कम। रेड जोन में आवश्यक दुकानों के साथ ही कुछ एक दुकानें भी खोली जा सकती हैं।

  • रेड जॉन और कंटेनमेंट जोन में बहुत अधिक पाबंदियां रखी जाएंगी।

नोट : स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक कौन सा इलाका किस जोन में होगा इसको लेकर राज्य सरकार फैसला लेगी और जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उसको मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की गाइडलाइन :

गौरतलब है कि, भारत में कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने पहले ही लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। वहीं, अब कैबिनेट सचिव राजीव गोवा ने रविवार रात 9:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ लॉकडाउन के चौथे चरण में लागू करने वाली गाइडलाइंस को लेकर चर्चा की और गाइडलाइंस जारी की। बताते चलें यह गाइडलाइंस देश के सभी राज्यों के लिए लागू की गई है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com