राज एक्सप्रेस। घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब दूसरे फेज में लॉकडाउन 2.0 आज से लागू हो गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर की थी, उनके द्वारा 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन बाद आज बुधवार (15 अप्रैल) को गृह मंत्रालय (MHA) ने नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।
कोरोना वायरस लॉकडाउन पार्ट-2 में बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त कर दिए गए है और इस दौरान किन-किन को राहत यानी छूट मिली और अभी भी कहां सख्ती रहेगी, वो इस रिपोर्ट में जानेंगे, क्योंकि इसी गाइडलाइन की सख्ती से कोरोना वायरस के कहर को रोका जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन में सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ये है सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पूरी सूची :
लॉकडाउन 2.0 में राज्यों के बॉर्डर सील ही रहेंगे, परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।
सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
सभी शिक्षण संस्थान 'एजुकेशन, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर' 3 मई तक बंद रहेंगे।
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर भी खुले रहेंगे।
इसके अलावा पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनीयां भी खुली रहेंगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें और मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं भी बंद रहेंगी।
जो जहां है वहीं रहेगा, एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं दिया जाएंगा।
बैंक, ATM भी खुले रहेंगे।
इसके अलावा जिन्हें इजाजत मिली उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉकडाउन 2.0 में इन्हें दी गई छूट :
आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन।
SEZ में औद्योगिक उत्पादन।
कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही।
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां।
केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं।
बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को अनुमति दी गई।
खेती के कामकाज पर दी गई छूट :
लॉकडाउन 2.0 में खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी।
किसानों व कृषि मजदूरों को फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है।
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
पब्लिक प्लेस पर जारी गाइडलाइन के अनुसार :
पब्लिक प्लेस पर थूके जानें पर जुर्माना लगेगा।
पब्लिक प्लेस हो या वर्क प्लेस इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
किसी भी संस्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एक-साथ जमा होने पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं :
मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, महामारी कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई हैं और किसी को भी बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक सामानों की ही होम डिलिवरी होगी।
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