लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज
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लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra Teni) की जमानत रद्द हो गई है। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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राज एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra Teni) को एक बड़ा झटका लगा है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द हो गई है। इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें, आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं।

बता दें कि, आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा पर किसान प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की मांग करने की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात:

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कहा कि, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, "आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। वहीं पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि, इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक एफआईआर (जिसमें कहा गया था कि, लखीमपुर खीरी हिंसा में किसी की मौत गोली लगने से नहीं हुई) के आधार पर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी, जो गलत है, इसलिए हाईकोर्ट को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फिर से विस्तार से सुनवाई करनी होगी।

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