दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने स्कूल की फीस में कटौती कर पालकों को दी बड़ी राहत

कोरोना से बने हालातों में पालकों को बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर बड़ी चिंता सता रही थी। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम फैसला लेते हुए पालकों को कुछ राहत दी है।
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दिल्ली। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान सभी प्राइवेट स्कूल बंद थे। साथ ही सभी पालकों का काम काज बंद रहा, कई को इस दौरान सेलरी नहीं मिली और कई को तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। ऐसे हालातों में पालकों को बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर बड़ी चिंता सता रही थी। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला लेते हुए पालकों को कुछ राहत दी है।

दिल्ली सरकार का अहम फैसला :

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर अहम् फैसला सुनाते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस में 15% की कटौती करने का ऐलान करते हुए पलकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल फीस में को लेकर केजरीवाल सरकार ने आदेश दिए है कि, सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वसूली गई फीस में 15 प्रतिशत की कटौती की जाए। इस मामले में जानकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है।

उपमुख्यमंत्री ने दी जानकारी :

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि, 'कोरोना काल में जब सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा। उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस 3000 रुपये रही है तो स्कूल उसमें 15 प्रतिशत की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये वसूल सकेंगे। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि उन्होंने अभिभावकों से इससे ज्यादा फीस ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटानी होगा अथवा आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा।'

जारी किए गए आदेश :

बताते चलें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का यह अहम फैसला राज्य के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए लिया है। जिन्होंने हाई कोर्ट से अपील की थी कि, 'इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 में जारी किये गये फीस संबंधी निर्देश का पालन करेंगे।' इसके अलावा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि,

  • छात्रों को फीस का भुगतान 6 महीने में मासिक किश्तों में करना होगा।

  • स्कूल अपनी तरफ से अगर कुछ और रियायतें दे सकता है।

  • अगर कोई छात्र फीस देने में सक्षम नहीं है तो स्कूल ऐसे मामलों पर सहानुभूति दिखाए और उस छात्र को लेकर अच्छे से विचार करे।

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