नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा (Rajeev Sharma) को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के पत्रकार राजीव शर्मा को एक जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर पैसों के बदले चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है।
पत्रकार शर्मा को दो जुलाई को अदालत में पेश किया गया और उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने राजीव शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनिमय 1923 के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की गयी थी।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि राजीव शर्मा ने लिए गए पैंसों के बदले में चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया करायी थी जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है।
ईडी ने बताया कि ऐसा पता चला कि राजीव शर्मा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने नकद राशि हवाला के माध्यम से महिपालपुर स्थित एक कंपनी के जरिए प्राप्त की थी। यह कंपनी चीनी नागरिकों झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया और क्विंग शी के साथ एक नेपाली नागरिक शेर सिंह द्वारा चलायी जा रही है।
ईडी ने आज एक बयान में कहा कि नकदी के अलावा, भारत में विभिन्न चीनी कंपनियों और कुछ अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ भारी लेनदेन किया गया, जिसकी जांच की जा रही है।
इससे पहले, राजीव शर्मा को 14 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस ने उनके पीतमपुरा आवास से गिरफ्तार किया गया था, जब उनके पास से कथित तौर पर रक्षा दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया था और बाद में चार दिसंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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