हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Hemant Soren Petition To Attend Budget Session : वरिष्ठ वकील सिब्बल ने न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें जेल में बंद विधायकों को उनकी संबंधित विधानसभाओं में भाग लेने की राहत दी गई थी।
Hemant Soren Petition To Attend Budget Session
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हाइलाइट्स :

  • झारखण्ड में 23 फरवरी से जारी है बजट सेशन।

  • बजट सत्र पर मतदान एक मार्च को होगा।

Hemant Soren Petition To Attend Budget Session : झारखंड। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हेमंत सोरेन द्वारा 23 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ द्वारा की गई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखा था।

अदालत में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि, इस मामले में उनके (हेमंत सोरेन) खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था, वह राज्य के सीएम रहे हैं और उच्च न्यायालय को उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से कोई नहीं रोक सकता है। झारखण्ड में बजट सत्र पर मतदान एक मार्च को होगा।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीएमएलए द्वारा याचिका खारिज होने के बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिब्बल ने शीर्ष न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें जेल में बंद विधायकों को उनकी संबंधित विधानसभाओं में भाग लेने की राहत दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि, बजट सत्र में भाग लेना सोरेन का संवैधानिक अधिकार है।

दूसरी ओर, याचिका का विरोध करते हुए भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने कहा कि, हेमंत सोरेन ने अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए पहले दी गई अनुमति का दुरुपयोग किया था। हेमंत सोरेन का आचरण उन्हें इस राहत का पात्र नहीं बनाता है। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना भी की थी।

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