जम्मू कश्मीर, भारत। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर सुनवाई में बड़ा फैसला लिया है, कोर्ट के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर वासियों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की सुविधा मिलेगी।
15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल :
बताया गया है कि, जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की जम्मू और कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है और फिर 2 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि, "4जी इंटरनेट सेवा पर से बैन जम्मू-कश्मीर के दो जिलों में ट्रायल के आधार पर 15 अगस्त के बाद से हटा लिया जाएगा।" न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा-
15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक-एक जिले में 4जी इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी। समिति ने निर्णय लिया है कि जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद दी जाएगी और परीक्षण के परिणामों की दो महीने बाद समीक्षा की जाएगी।
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया :
सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि, समिति ने फैसला किया की राज्य में 4 जी इंटरनेट का लोगों को धीरे-धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। विशेष समिति ने राज्य ट्रायल बेसिस पर 4 जी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है, जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील हैं।
बता दें कि, बीते साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के प्रावधानों को रद्द करने से एक दिन पहले ही राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और फोन सेवाएं रद्द कर दी गईं थी, हालांकि कुछ दिन बाद फोन लाइन, फिर मोबाइल फोन और फिर 2 जी इंटरनेट की सेवा प्रदान की गई।
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