INX Media Case : निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

सीबीआई और ईडी के मुताबिक श्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को आईएनएक्स मीडिया के मालिकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी से मंजूरी के लिए अवैध रूप से रिश्वत मिली थी।
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INX Media Case : निचली अदालत की कार्यवाही पर रोकसांकेतिक चित्र
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नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक को बढ़ा दिया और सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका की सुनवाई करते हुए इस आशय का आदेश दिया।

सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्च 2021 के एक फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एजेंसी को निचली अदालत ने आरोपियों और उनके वकील को मालखाने में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश गुप्ता ने एजेंसी के वकील को इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा। अदालत की एकल पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी रखने का आदेश देते हुए मामले को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को यह मामला दर्ज किया था। इसमें श्री चिदंबरम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के मुताबिक श्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को आईएनएक्स मीडिया के मालिकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी से मंजूरी के लिए अवैध रूप से रिश्वत मिली थी।

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