हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के साथ सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख राज्‍य सरकार ने पाबंदियां को और बढ़ा दिया है और नए आदेश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं...
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस के साथ सरकार ने बढ़ाई पाबंदियां
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हिमाचल प्रदेश, भारत। देशभर में महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर प्रचंड रूप धारण कर लिया है और अब तीसरी लहर का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, साल 2020 में आई यह घातक महामारी ने इस कदर संक्रमण फैलाया कि, अभी तक खत्‍म नहीं हुआ है और अब देश के कई राज्‍यों में कोरोना ने फिर तेजी से पैस पसार रखे हैं, जिससे संक्रमण के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में राज्‍यों की सरकारें एक्‍शन मोड में आकर अपने राज्‍यों में सख्‍ती कड़ी कर रही हैं। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और पाबंदियां लगाईं गई हैं।

दरअसल, हाल ही में यह खबर सामने आई है कि, हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही कोविड 19 को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पाबंदियां को और बढ़ा दिया है और नए आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के इन नए आदेशों के अनुसार-

  • सभी सरकारी कार्यालय वीकेंड पर बंद रहेंगे, बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।

  • सभी सामाजिक/धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

  • ज़िलाधिकारियों को दुकानों/बाज़ारों का समय तय करने की अनुमति है।

  • आदेश 24 जनवरी तक लागू रहेंगे।

  • धार्मिक समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, खुले में आयोजित होने वाले समारोह में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही शामिल होंगे। इंडोर क्षमता के 50 फीसदी, अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

  • खुले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 के शामिल होने की अनुमति दी गई है।

  • दुकानें खोलने और बंद करने के समय पर जिलों के डीसी लेंगे फैसला।

तो वहीं, ऊना उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि, ''कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सरकारी कर्मियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकाण कर्मियों, आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, अग्निशमन, पुलिस, मिलिट्री, पैरा-मिलिट्री व स्क्योरिटी फोर्सेस, कोविड-19 डियूटी में तैनात कर्मियों, विद्युत व जलापूर्ति में तैनात कर्मियों, पेट्राॅल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियों से जुड़े लोगों व वाहनों, टैलीकाॅम व इंटरनेट सेवा कर्मियों, मान्यता प्राप्त प्रिंट और इलैक्ट्राॅनिक मीडिया कर्मियों, समाचार पत्र आपूर्ति में लगे व्यक्ति व वाहन सहित अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों व कामगारों पर नाईट कफ्र्यू की पाबंदियों में छूट रहेगी।''

  • शादी समारोह, खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक, मनोरंजक, राजनीतिक सहित अन्य सभी प्रकार के सामाजिक समारोह बंद और खुले स्थान की अधिकतम 50% क्षमता के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

  • इसके अलावा सभी प्रकार के सरकारी, अद्धसरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान, काॅलेज, स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग पाॅलिटैक्निक काॅलेज कोचिंग संस्थान, आवासीय विद्यालय इत्यादि 26 जनवरी तक बंद रहेंगे।

  • हालांकि, नर्सिंग व मैडिकल काॅलेज खुले रहेंगे और इन संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड अनुरुप व्यवहार और दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

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