हरियाणा, भारत। इस साल की शुरुआत से ही भारत के राज्यों में एक बार फिर कोरोना और उसके नए वेरिएंट्स ने दस्तक दे दी है। देश में फिर वो दौर वापस आ चुका है, जब एक दिन में लाखों लोग कोरोना की चपेट में आरहे थे। ऐसे में जहां अब भी कई राज्यों की सरकारें एहतियातन तौर पर पाबंदियां लगा रही हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन अब कुछ राज्यों की सरकारें राज्य में हो रहे आर्थिक और बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए नाईट कर्फ्यू और पाबंदियां हटा रही हैं। इस कड़ी में कर्नाटक सरकार के बाद अब आज ही हरियाणा सरकार ने भी राज्य से पाबंदियां हटाने का फैसला किया।
हरियाणा सरकार ने दी ढील :
दरअसल, पिछले दिनों हरियाणा में Omicron वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके चलते सरकार ने कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। जिससे संक्रमण के रफ्तार रोकी जा सके, लेकिन अब राज्य में खुद ही यह रफ्तार धीमी पड़ती नजर आरही है। जिसके बाद वहां की राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। इसी के बाद आज यानी शनिवार से सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। सरकार के फैसला लेते ही राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए हैं।
अब खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान :
बताते चलें, हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब राज्य के सभी स्कूल भी 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। हालांकि, अभी सभी क्लास के लिए स्कूल नहीं खोले जाएंगे। 1 फरवरी से सिर्फ कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे और सभी कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में सभी स्टूडेंट्स आ सकेंगे। इस मामले में हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HSDMA) ने नए आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टरों को दिए गए आदेश :
हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिला कलेक्टर और सक्षम अधिकारियों को आदेश पत्र भेज दिया है। जिसमें लिखा है कि, 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत अब सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।' हालांकि, इस सभी स्थानों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित स्वच्छता और अन्य सभी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा।
HSDMA के आदेश :
HSDMA के आदेश में कहा गया है कि, "राज्य में 1 फरवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से खोला जा सकेगा। शैक्षणिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित स्वच्छता और अन्य सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। संबंधित शिक्षण संस्थान 15 साल से बड़े छात्रों को वैक्सीन की पहली खुराक लेने की सलाह दे सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।"
यह स्थान रहेंगे बंद :
राज्य में खेल परिसर, स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम 5 फरवरी तक बंद रहेंगे।
रैलियों, बड़ी सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।
प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी।
गौरतलब है कि, हरियाणा सरकार ने राज्य में 5 फरवरी तक सभी पाबंदियां लागू कर रखी थी, लेकिन कुछ मामलों में अब छूट दे दी गई है।
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