शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, जानिए तिरंगा लहराने के नियम
राज एक्सप्रेस। इस साल देश अपनी आजादी का 75वां वर्ष पूरा करने जा रहा है। इसे देखते हुए आज से पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकार ने सभी लोगों से अपने घरों पर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील की है। वहीं सरकार ने देश के 20 करोड़ घरो पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आप भी अपने घरों पर तिरंगा लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बनाए गए कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के नियम :
तिरंगा हमारे देश की आन-बान-शान का प्रतीक है। इसलिए जब भी हम तिरंगा लहराए तो इस बात का ध्यान रखें कि वह कहीं से भी कटा-फटा या गंदा ना हो। साथ ही तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखा ना हो।
किसी भी स्थिति में तिरंगे को उल्टा नहीं फहराया जा सकता है। तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग सदैव ऊपर रखा जाना चाहिए।
देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर होता है। इसलिए तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज उससे ऊंचा या बराबरी पर नहीं होना चाहिए।
तिरंगा फहराते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह जमीन या पानी को ना छुए।
जिस पोल पर तिरंगा लहराया जाता है, उस पर कोई और चीज नहीं होना चाहिए।
हमारे देश में तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि होता है, इसलिए कभी भी तिरंगे का इस्तेमाल पहनावे के तौर पर नहीं करना चाहिए। आप अपने कपड़ों, रूमाल या कुशन सहित किसी भी चीज पर तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अगर राष्ट्रीय ध्वज किसी कारण से खराब या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे एकांत में जलाकर या दफनाकर नष्ट कर देना चाहिए।
तिरंगे के अपमान पर है सजा :
अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर तिरंगे को जलाए, फाड़े या उसका अपमान करे तो यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए आरोपी को 3 साल की जेल और अदालत की ओर से तय आर्थिक जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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