सरकार ने कई दिशानिर्देशों पर दी जिम और योग केंद्र खोलने की अनुमति
राज एक्सप्रेस। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था, इस दौरान भारत में अस्पताल, किराने की दुकानें और बैंक जैसी आवश्यक जगहों को छोड़ कर सभी स्थान बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। इन्हीं स्थानों में जिम और योग केंद्र भी शामिल थे। लेकिन अब सरकार ने जिम और योग केंद्र के मालिकों को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन्हें अनलॉक करने का फैसला किया हैं। हालांकि, सरकार ने इनके लिए कई दिशानिर्देश जारी किये है।
कब से खुलेंगे जिम और योग केंद्र :
दरअसल, सरकार ने देश को तीसरी बार अनलॉक किया है। जिसके साथ ही सरकार द्वारा 5 अगस्त से कुछ नियमों के साथ सभी जिम और और योग केंद्र को खोलने की अनुमति दे दी है। बताते चलें, जिम और योग केंद्र को खोलने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिससे देश में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों पर रोक लग सके। हालांकि, सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक यदि कोई जिम और योग केंद्र कंटेनमेंट जोन में आता है तो, उसे खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिम और योग केंद्र खोलने के लिए जारी गाइडलाइंस :
किस भी जिम या योग केंद्र में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे नहीं जा सकेंगे।
जिम और योग केंद्र में लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी अनिवार्य रखी जाए।
योग केंद्र संचालक खुले जगहों पर योग करवाएं।
एक साथ बहुत से लोगों को फिटनेट सेंटर में प्रवेश न कराने के लिए प्रवेश और निकास का समय निर्धारित किया जाए।
सभी लोगों को मास्क पहनना या पूरा फेस कवर करना अनिवार्य होगा।
लोगों को एक साथ बुलाने की जगह शिफ्ट में बुलाया जाए और दोनों शिफ्टों के बीच में लगभग 15 से 30 मिनट के समय का अंतर रखा जाए।
जिम और योग केंद्र में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।
इन गाइडलाइंस में हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर भी काफी जोर दिया गया है।
जिम और योग केंद्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है।
इन लोगों के लिए खास निर्देश :
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में ऐसे लोग जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होइ या जिनका ऑक्सीजन का स्तर 95% से कम हो, उन्हें जिम और योग केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
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