आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश, ED ने मांगी 10 दिन की हिरासत
दिल्ली, भारत। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि, ईडी के वकील ने रिमांड के लिए अपनी दलीलें दी और सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड की है। अब सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखा। ईडी ने सुबह ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर सिसोदिया की हिरासत की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि, वे दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को पेश करे।
ईडी ने लगाया यह आरोप:
ED ने कोर्ट में दावा किया है कि, इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए। अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया। 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि, साजिश विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी और आबकारी नीति थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए लाई गई थी।"
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि, मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। सूत्रों की मानें, तो ईडी ने पूछाताछ के लिए दस दिनों की रिमांड मांगी है।
आपको बता दें कि, सिसोदिया को कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायाधीश ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उन्हें सीबीआई की सात दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था।
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