पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्तियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट, केंद्र ने की घोषणा

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष , वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।
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राजएक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने बीएसएफ की भर्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ आयु-सीमा मापदंडों में भी छूट देने की घोषणा की है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। वहीं, पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को तीन साल की छूट मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो 9 मार्च से लाघू हो गया है।

गौरतलब है कि जून 2022 में गृह मंत्रालय ने कहा था कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में विशेष ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले ‘अग्निवीर’ सैनिकों को इस योजना के तहत चार साल पूरा करने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ से मिलेगी छूट

अधिसूचना के मुताबिक बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ से छूट दी जाएगी। वर्तमान में ‘अग्निवीर’ भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने (फिजिकल फिटनेस) संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा।

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