Election Laws Bill 2021: चुनाव सुधार विधेयक राज्यसभा में भी पास
Election Laws Bill 2021: केंद्र की मोदी सरकार अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है। 'चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021' लोकसभ के बाद आज मंगलवार को राज्यसभा से भी पास हो चुका है।
विपक्ष हंगामे के बीच बिल को दी गई मंंजूरी :
दरअसल, चुनाव सुधार से संबंधित बिल ‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी। इससे पहले सोमवार को इस बिल को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। चुनाव सुधार से संबंधित बिल को दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है।
सरकार का दावा है कि, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़कर फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष सहमत नहीं है और इस मुद्दे को लेकर संसद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियां का यह कहना है कि, ''सरकार विरोधी वोटरों के नाम मतदाता सूची (Voter List) से हटाने के उद्देश्य से यह नरेंद्र मोदी की सरकार यह बिल लायी है।''
तो वहीं, कल सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल 'चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021' लोकसभा में पेश किया था।
बता दें कि, चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी।
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