दिशा सालियान केस: मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे से पुलिस ने की 9 घंटे पूछताछ
मुंबई, भारत। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) उनके विधायक बेटे नितेश राणे (Nitesh Rane) से लगभग 9 घंटे पूछताछ की गई। कई घंटे तक पूछताछ करने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) ने रविवार को मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) पर सालियान की मां को भड़काने का आरोप लगाया।
पुलिस अधिकारी ने बताया:
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि, शिवसेना के पूर्व नेता और अब भाजपा नेता नारायण राणे और उनके बेटे नितेश दोपहर करीब पौने दो बजे थाने में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थाने के बाहर जमा हो गए। दोनों पिता-पुत्र ने मानहानि के मामले में जांच अधिकारी के समक्ष रात 11 बजे तक अपना बयान दर्ज करवाया। सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने खुद पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया है।
नारायण राणे ने कही यह बात:
वहीं पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, "अमित शाह को मैंने फोन किया उसके बाद ही हम रिहा हुए। हमारा बयान लिया गया था कि, दिशा सालियान की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने सालियान की मां को भड़काया, जिसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ मामला दर्ज कराया था।"
हमपर दबाव बनाने की है कोशिश:
नारायण राणे ने आगे कहा, "सुशांत सिंह राजपूत व दिशा सालियान की मौत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मुझे मंत्री की कार न होने को लेकर बयान देने के लिए दो बार फोन किया। यह हमपर दबाव बनाने की कोशिश है।"
बता दें कि, पुलिस ने नोटिस भेजकर बीते दिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके को शुक्रवार को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। मगर, नितेश राणे ने महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र चलने का हवाला देते हुए, शनिवार को पिता सहित पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की बात कही थी।
बताते चलें कि, इससे पहले दोनों के खिलाफ दिशा के परिवारवालों ने बदनाम करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिशा सालियान की मां वासंती सालियान की शिकायत के बाद मंत्री नारायण राणे मां नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ पिछले महीने (28 फरवरी) को मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। ये FIR भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें धारा 211, 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 शामिल हैं।
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