टूलकिट मामला: इन शर्तों के साथ दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत

बहुचर्चित टूलकिट मामले में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज 23 फरवरी को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। जानें कोर्ट ने क्‍या रखी शर्त...
टूलकिट मामला: इन शर्तों के साथ दिशा रवि को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत
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दिल्‍ली, भारत। किसान ट्रैक्‍टर रैली के दौरान दिल्‍ली में भड़की हिंसा को लेकर दिल्‍ली पुलिस द्वारा टूलकिट बनाने और सोशल मीडिया पर साझे करने को लेकर गिरफ्तार हुई बेंगलुरु की 22 साल की दिशा रवि को जमानत मिल गई है।

एक लाख रुपये का निजी बांड से मिली जमानत :

बहुचर्चित टूलकिट मामले में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज 23 फरवरी को जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने एक लाख रुपये का निजी मुचलका (बांड) जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है, इसके साथ ही दिशा को इतनी ही राशि के साथ दो जमानती जमा करने के लिए भी कहा गया है। तो वहीं, कोर्ट का फैसला आते ही दिशा रवि और कोर्ट में मौजूद उसके परिजन बेहद खुश नजर आए।

दिशा रवि को कुछ शर्तों के साथ दी जमानत :

पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा कुछ शर्तों के साथ दिशा रवि को जमानत दी है, जाे इस प्रकार है-

  • इस मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों को नष्ट करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश दिशा रवि द्वारा नहीं की जाएगी।

  • कोर्ट की इन शर्तों में देश ना छोड़ना भी शामिल है।

  • इसके अलावा दिशा रवि को एक-एक लाख के दो श्योरिटी बॉन्ड भी कोर्ट में जमा कराने होंगे।

बता दें कि, दिशा रवि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और उन पर उस टूलकिट में एडिटिंग का आरोप है, जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। इस मामले में दो अन्य आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, अब पुलिस तीनों को आमने-सामने बैठा कर बात करना चाहती है।

तो वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से पूछताछ के लिए दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने के लिए मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर कहा कि, दिशा को जमानत न देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अलावा न्यायाधीश ने कहा कि, उनपर इससे पहले कोई भी आपराधिक मामला नहीं दर्ज हुआ है।

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