दिल्‍ली: मास्क के साथ अब इन नियमों का पालन न होने पर वसूला जाएगा जुर्माना

दिल्‍ली में बेकाबू कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने नए नियम बनाए गए, जो सार्वजनिक जगहों पर थूकने, गुटखा खाने, दो गज की दूरी न रखने को लेकर है और इसका उल्लंघन करने वालों पर 2000 रु. जुर्माना लगेगा।
दिल्‍ली: मास्क के साथ अब इन नियमों का पालन न होने पर वसूला जाएगा जुर्माना
दिल्‍ली: मास्क के साथ अब इन नियमों का पालन न होने पर वसूला जाएगा जुर्मानाPriyanka Sahu -RE
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दिल्‍ली, भारत। देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को काबू में लाने हेतू सख्‍ती बढ़ा दी गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड प्रोटोकाल के तहत नए नियम बनाएं गए है, जिसका पालन नहीं होने पर अब दिल्‍ली की सरकार भारी जुर्माना वसूलेगी।

इन 5 नियमों के उल्लंघन पर 2000 का जुर्माना :

दरअसल, कोविड प्रोटोकाल के तहत इन 5 'फेस मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, पान-गुटखा व तंबाकू खाने, शारीरिक दूरी व होम क्वारंटाइन' के नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार- फेस मास्क न लगाने के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों पर थूकने, पान, गुटखा व तंबाकू खाने, सोशल डिस्टेंसिंग व क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

अधिसूचना की प्रति सभी जगह पहुंचाई गई है, दिल्ली के सभी जिलों में इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन

पहले 500 रुपये था जुर्माना :

गौरतलब है, कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार द्वारा पहले मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 रुपये किया गया था, लेकिन तेजी से बढ़ते केस के बाद अब सख्ती बढ़ाने के साथ जुर्माना बढ़ाकर 2000 रुपये करने का फैसला लिया। इस बारे में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर हालात से अवगत करवाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपराज्याल से दिल्ली में सख्ती बढ़ाने की बात ‌की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने डो-टू-डोर सर्वे भी शुरू किया है।

दिल्ली में कोविड-19 के केस :

बता दें, बीते दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कारण 118 मौतें और 6,608 नए केस दर्ज हुए, मृतकों की संख्या कुल 8,159 और कुल मामले 5,17,238 हो गए हैं। दिल्ली में कुल 4,68,143 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 40,936 ऐक्टिव केस हैं।

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