हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई।
24 अप्रैल को सुनवाई कर फैसला रखा था सुरक्षित।
VVPAT 100 Percent Verification : दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान की वापसी की याचिका भी खारिज कर दी। इस मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई कर फैसला आज तक (26 अप्रैल तक) के लिए सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश दिए हैं- एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दूसरे निर्देश में कहा कि, यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव परिणाम को लेकर कोई संदेह है, तो वह इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद 7 दिन के अंदर इंजीनियर जांच टीम से ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि, वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वहीं जस्टिस दीपाकर दत्ता ने का कि किसी सिस्टम को आंख मूंदकर अविश्वास करने से संदेह ही पैदा होगा। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है।
वकील प्रशांत भूषण ने कहा, हमने कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें सिंबल लोडिंग होती है और इसीलिए,अगर आपने कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम अपलोड किया है तो उनमें हेरफेर किया जा सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि वीवीपैट का पेपर ट्रेल ऑडिट किया जाए और सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगाया गया था, इसलिए हम अनुरोध कर रहे थे कि इसे पारदर्शी शीशे से बदल दिया जाए या पर्ची को मतदाता को सौंप दिया जाए और फिर मतपेटी में डाल दिया जाए ताकि बाद में इसकी गिनती की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सभी मांगें खारिज कर दीं और कहा कि अगर सभी बैलेट पेपर पर बारकोड लगाया जाए तो इसकी जांच की जाए कि क्या इसकी गिनती मशीन से की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी कम से कम 45 दिनों के लिए सील कर दिया जाना चाहिए ताकि अगर कोई याचिका दायर हो और कोर्ट कुछ आदेश दे तो उसका ध्यान रखा जा सके।
वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ पांच मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ पाच रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम बोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था।
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