दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार
दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार Raj Express

दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार, डिप्टी स्पीकर बोलीं- ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं

दिल्‍ली में विधानसभा का विशेष सत्र की शुरूआत हंगामें के साथ शुरू हुई, सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही को लेकर विरोध किया।
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हाइलाइट्स :

  • दिल्‍ली में विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू

  • दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार

  • BJP के सवालों पर डिप्टी स्पीकर ने दिए जवाब

दिल्ली, भारत। संसद के मानसून सत्र के खत्‍म होने के बाद अब राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में विधानसभा का विशेष सत्र आज 16 अगस्‍त से शुरू हुआ, जो काफी हंगामेंदार रहा। इस दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही को लेकर विरोध किया। साथ ही कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। सदन में BJP के सवालों पर डिप्टी स्पीकर ने जवाब दिए।

दिल्ली विधानसभा में किसने क्‍या कहा-

  • दिल्ली विधानसभा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि, ''आप सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मसले पर सदन में परिचर्चा कराना चाहती है। यह पूरी तरह से तय नियमों के खिलाफ है।''

  • इसके बाद हंगामा मचाने वाले विधायकों से डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा कि, विधानसभा कोई राजनैतिक अखाड़ा नहीं है, न ही हम इसे ऐसा होने देंगे।

  • फिर प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा​ कि, मैं उपराज्यपाल द्वारा लिखे गए पत्र का समर्थन करता हूं। आप एक विधानसभा बताइए जहां प्रश्नकाल नहीं होता हो।

  • डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान ने कहा कि, क्या आपने आज का बुलेटिन पढ़ा है?

  • आगे रामवीर सिंह बिधूडी ने कहा कि, मैंने 12 नोटिस दिया है।

  • इसके जवाब में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि, मैं इन नोटिस को स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। कार्यसूची में जो विषय दिए गए हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी।

एलजी ने 11 अगस्त को सीएम को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई थी। एलजी के पत्रों के इतर विधानसभा का कार्यसंचालन नियमों से होता है। यह विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है कि कब सत्र बुलाना है। एलजी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एलजी विनय सक्सेना को पता होना चाहिए कि जब तक कैबिनेट सिफारिश नहीं करती, नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। एनसीटी अधिनियम में बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से सत्र बुलाने की कोई अनिवार्यता नहीं है।

डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान

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