निर्भया के 3 दोषी का अब इंटरनेशनल कोर्ट में कानूनी दांव पेंच

सुप्रीम कोर्ट से दोषी मुकेश की याचिका खारिज होने के बाद निर्भया मामले में चार में से तीन दोषियों ने अब अपनी मौत की सजा या कहे फांसी रुकवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) में याचिका दाखिल की है।
Three Nirbhaya Convicts filed Petition In International Court
Three Nirbhaya Convicts filed Petition In International CourtPriyanka Sahu -RE
Published on
Updated on
2 min read

हाइलाइट्स :

  • तीन दोषियों ने इंटरनेशनल कोर्ट में दाखिल की याचिका

  • दायर याचिका में फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग

  • आज सुप्रीम कोर्ट से दोषी मुकेश की याचिका भी खारिज

राज एक्‍सप्रेस। निर्भया मामले में चार में से तीन दोषियों ने अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में कानूनी दांव पेंच का इस्‍तेमाल कर रहे है। दरअसल, दोषी अक्षय, पवन और विनय ने अब अपनी मौत की सजा या कहे फांसी रुकवाने के लिए ICJ में याचिका दाखिल की है और फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की है।

दोषियों के वकील का कहना :

वहीं, दोषियों के वकील का कहना है कि, मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखा गया है, दोषियों के हक में जा रही बातों की उपेक्षा की गई। इसलिए, कुछ विदेशी NGO मामला लेकर गए हैं, हालांकि इन बातों का 20 मार्च को तय फांसी पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

बता दें कि, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी किए गए डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों गुनहगारों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी की सजा होनी है और इन दोषियों के पास सिर्फ 3-4 दिनों का ही समय बाकी है।

मुकेश की याचिका SC से खारिज :

आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी मुकेश सिंह की याचिका को भी खारिज करते हुए ये कहा है कि, ''सभी कानूनी उपायों को बहाल करने का अनुरोध करने वाली निर्भया मामले के दोषी मुकेश सिंह की याचिका विचारणीय नहीं है।'' तो वहीं इससे पहले इन दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति की गुहार लगाई थी। वहीं, इससे पहले इन दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति की गुहार लगाई थीं।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com