Casual Paid Laborer की मौत पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये, रक्षा मंत्री ने CPL बीमा स्कीम को दी मंजूरी
हाइलाइट्स :
BRO द्वारा निर्माण कार्य में लगाए गए CPL को मिलेगा फायदा।
अंत्येष्टी और तत्काल सहायता का भी किया गया प्रावधान।
सीएलपी परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में होगी मदद।
नई दिल्ली। बॉर्डर रोड ओर्गनइजेशन (Border Road Organization) द्वारा विभिन परियोजना कार्यों के लिए नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए बीमा योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। इस बीमा योजना के तहत मजदूर के परिवार को किसी भी प्रकार की मृत्यु पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वारा अन्य कल्याणकारी उपायों को भी मंजूरी दे दी गई है।
खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाके और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में तैनात CPL के जीवन के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए, और रिपोर्ट की गई मौतों पर विचार करते हुए यह योजना बनाई गई है। बीमा कवरेज का प्रावधान इन सीएलपी के लिए कल्याणकारी साबित होगा। यह योजना देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सीपीएल के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय के रूप में काम करेगी। इससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में काफी मदद मिलेगी।
इसके आलावा इन कल्याणकारी उपायों को भी मिली मंजूरी :
मृतक सीएलपी के शव का संरक्षण और परिवहन भत्ते की पात्रता।
अंत्येष्टि सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।
मृत्यु आदि के मामले में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान।
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