SC ने जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण के लिए उत्तराखंड पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत को लगाई फटकार

Supreme Court Hear Case Of Jim Tiger Reserve : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'आंकड़े बताते हैं कि बाघों के अवैध शिकार में काफी कमी आई है लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त को नकारा नहीं जा सकता।'
SC ने जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण के लिए हरक सिंह रावत को लगाई फटकार
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हाइलाइट्स :

  • जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय।

  • उत्तराखंड में एक बाघ बचाव केंद्र स्थापित करने के आदेश।

  • दोषियों की पहचान कर उनसे नुकसान की राशि वसूलने के निर्देश।

Supreme Court : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि, "यह स्पष्ट है कि पूर्व वन मंत्री और डीएफओ खुद को ही कानून मानते थे। कानून और व्यावसायिक उद्देश्यों की घोर अवहेलना करते हुए, पर्यटन को बढ़ावा देने के बहाने उन्होंने इमारतों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई की।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'आंकड़े बताते हैं कि बाघों के अवैध शिकार में काफी कमी आई है लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त को नकारा नहीं जा सकता...पेड़ों की अवैध कटाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता जैसा कि कॉर्बेट में हुआ था। चंद्र प्रकाश गोयल, सुमित सिन्हा और एक अन्य को बाघ अभयारण्यों के अधिक कुशल प्रबंधन के लिए सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है। क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर गौर करना चाहिए। पाखरू में पहले से मौजूद सफारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन उत्तराखंड में एक बाघ बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा।'

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि, केंद्रीय वन मंत्रालय, NTCA, MoEF CEC अधिकारी के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें शामिल अधिकारी संयुक्त सचिव और वन्यजीव प्राधिकरण के पद से नीचे नहीं होंगे। वे नुकसान की भरपाई के लिए उपायों की सिफारिश करेंगे और बहाली की लागत की मात्रा निर्धारित करेंगे... उन अधिकारियों और लागत की पहचान करेंगे जो उत्तरदायी हैं उनसे वसूली की जाएगी। लागत का उपयोग विशेष रूप से क्षति की बहाली के लिए किया जाएगा। समिति द्वारा आज (6 मार्च) से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के बाद हम उचित निर्देश जारी करेंगे और सीबीआई दोषी अधिकारियों के मामले की जांच कर आज से 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

जस्टिस गवई ने कहा कि, हम तत्कालीन वन मंत्री और डीएफओ किशन चंद के वैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के दुस्साहस से आश्चर्यचकित हैं। हालाँकि, चूंकि मामला सीबीआई द्वारा जांच के लिए लंबित है, इसलिए हम इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हमने यह भी देखा है कि यह कार्य केवल दो व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। और भी कई लोग शामिल रहे होंगे लेकिन चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए हमें इस संबंध में और कुछ नजर नहीं आता।

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