दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
दिल्ली, भारत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने और खरीदने पर जुर्माना लगाने के साथ ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में दिल्ली में पटाखों को जलाने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर हो रही है। अब इस मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिस पर कोर्ट तत्काल सुनवाई किए जाने से साफ इंकार कर दिया है।
लोगों को सांस लेने दें और अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करें :
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने उन दो व्यापारियों की उस याचिका को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने त्योहारों के दौरान केवल ग्रीन पटाखे खरीदने, बेचने और भंडारण करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इंकार करते हुए यह भी कहा गया है- लोगों को सांस लेने दें और अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च करें।
हाई कोर्ट के लिए इस तरह के मामले पर स्वतंत्र रूप से गौर करना उचित नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित करने वाला लगता है।
सुप्रीम कोर्ट
हालांकि कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि, ''याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के लिए कानून के तहत उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।'' रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री पर अदालत ने गौर किया कि, दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप प्रदूषण के मुद्दे पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने (एक मामले में) विचार किया था।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट सेे पहले इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार किया था।
इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि, ''दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया आखिरी समय का बैन मनमाना और अवैध था। यह उनकी आजीविका पर खराब असर डालेगा।''
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