मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत Raj Express

मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट के भरोसे छोड़ा केस

मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया और कहा, मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे।
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हाइलाइट्स :

  • गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि केस SC से केजरीवाल को राहत नहीं

  • सुप्रीम कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया

  • मानहानी केस गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, हम मामले में दखल नहीं देंगे- SC

दिल्‍ली, भारत। गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि मामले में आज शुक्रवार काे सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस को हाईकोर्ट के भरोसे पर छाेड़ दिया है। इस मामले में अब हाईकोर्ट फैसला लेगा।

हाईकोर्ट उक्त तारीख पर याचिका पर फैसला करेगा :

दरअसल, प्रधानमंत्री की डिग्री के संबंध में उनकी टिप्पणियों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आपराधिक मानहानि केस दायर हुआ। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। CM केजरीवाल की याचिका पर आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है और 29 अगस्त को पोस्ट की गई है। हम एसएलपी में नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मामला अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि हाईकोर्ट उक्त तारीख पर याचिका पर फैसला करेगा।

तो वहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अरविंद केजरीवाल के वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, "गलत समन" आदेश के खिलाफ, सत्र न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की गई। समन ऑर्डर सही नहीं था। हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी। 

इसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, वे अदालत को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर फैसला दे। गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले पर 29 अगस्त को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने से मना किया।

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