सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह केस में ईडी को जारी किया नोटिस

Supreme Court Issues Notice To ED In Sanjay Singh Case : संजय सिंह ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
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हाइलाइट्स :

  • कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

  • संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं सांसद संजय सिंह।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप सांसद संजय सिंह केस में ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।

संजय सिंह ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। आप सांसद संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को लंबित मामले के बारे में सूचित किया था। सिंघवी ने अदालत को बताया कि, सरकार और ईडी ने अभी तक लंबित मामले में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिए।

संजय सिंह ने 7 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिनेश अरोड़ा ने आप नेता संजय सिंह के एक सहयोगी को 2 करोड़ रुपये पहुंचाने का दावा किया था। संजय सिंह ने अरोड़ा के दावे की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, उन्होंने छह अलग-अलग बयान दिए थे। बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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