Money Laundering Case : दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को SC ने दी राहत, 8 जनवरी तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत
हाइलाइट्स :
सत्येंद्र जैन के मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है।
अदालत को मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट अंतिम समय में दिए गए हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन के केस की पैरवी कर रहे हैं।
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सत्येंद्र जैन के मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके पहले CJI चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से गुरुवार को इंकार कर दिया था।
दरअसल, सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मुझे लगता है कि आप ये कहने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे कि मैं चाहता हूं ये विशेष जज मेरे मामले की सुनवाई करें। उन्होंने आगे कहा कि जस्टिस त्रिवेदी तय करेंगी की उन्हें इस मामले में क्या करना है और सुनवाई कैसी होनी चाहिए।
अब सत्येंद्र जैन के वकील मनु सिंघवी ने बाथरूम में सत्येंद्र जैन की गिरने और पीठ में चोट लगने की बात बताई गई है। इस दलील पर ASG राजू ने कहा कि इस कहानी में झोल हो सकता है। गिरने की कहानी बताई जा रही है, उसका कोई सही मेडिकल ब्यौरा नहीं है। कोर्ट को अलग से जानकारी दी गई है।
अदालत ने कहा कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट अंतिम समय दिए गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की गई है।
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