हाइलाइट्स :
बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हुई थी मामले की सुनवाई।
चुनाव में फेक न्यूज़ को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी FCU
Fact Check Unit : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जारी फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की 20 मार्च की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता। FCU की स्थापना 20 मार्च को हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी के लिए की गई थी।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम में किये गए संशोधन के मुताबिक यदि, फैक्ट चेक यूनिट को सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी मिलती है तो उस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को यह जानकारी अपने प्लैटफॉर्म से हटानी होगी। फैक्ट चेक यूनिट के आदेश का अनुपालन न करने पर सरकार कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों वाले याचिका पर विचार कर रहा है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की दो जज की खंडपीठ ने अलग - अलग फैसला सुनाया था। जिसके बाद यह मामला तीसरे जज के पास भेजा गया है। जिसके बाद बॉम्बे है कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक चेक यूनिट को आईटी नियम 2021 के तहत अधिसूचित किया था। गुरुवार को मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च वाले आदेश को रद्द कर दिया।
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