हाइलाइट्स
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को SC ने किया स्वीकार ।
IUML, DVFI समेत कई लोगों ने CAA पर रोक लगाने के लिए दायर की याचिका।
CAA Rules 2024 Hearing : दिल्ली। नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च, मंगलवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जाता दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा, सीएए 2019 में पारित किया गया था। उस समय कोई नियम नहीं था, इसलिए कोई रोक नहीं दी गई थी। अब उन्होंने चुनाव से पहले नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अगर नागरिकता दी गई, तो यह उलटा होगा, इसलिए अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जा सकती है।
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा CAA के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद, केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। IUML के अलावा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DVFI), असम विधानसभा में विपक्ष के नेता, देबब्रत सैका और असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक शामिल हैं। अन्य लोगों ने भी नियमों पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए है।
याचिका में कहा गया है कि, नियम स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। चूंकि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह धर्मनिरपेक्षता की जड़ पर हमला करता है, जो संविधान की मूल संरचना है... भारत का संवैधानिक ढांचा, अंतरराष्ट्रीय लाजव के तहत दायित्वों के साथ पढ़ा जाता है, यह अनिवार्य है। शरणार्थी सुरक्षा की रूपरेखा जो भेदभाव रहित है। अधिनियम और नियमों के परिणामस्वरूप मूल्यवान अधिकार निर्मित होंगे और केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। केवल कुछ धर्मों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप "असफल स्थिति" उत्पन्न हो रही।
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